अब ट्रेन में ज्यादा सामान ले गए तो लगेगा भारी जुर्माना, सफर से पहले जान लें नए नियम

अब ट्रेन में निर्धारित सीमा से अधिक लगेज लेकर यात्रा करने पर अतिरिक्त पैसा देना होगा। सरकार ने एक नया घोषणापत्र जारी किया है। नए नियमों को आप भी जान लीजिए।

ट्रेन में ज्यादा सामान ले जाने पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा

बिना टिकट के ट्रेन में यात्रा करते हुए पकड़ा गया तो जुर्माना लगेगा। आपने सुना होगा। ट्रेन में तय सीमा से अधिक लगेज लिए पकड़े गए लोगों को अब  जुर्माना लगेगा। अगर आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, तो बड़े-बड़े बैग और घर का सारा सामान लेकर अतिरिक्त पैसा भरने के लिए तैयार रहिए. ट्रेन में यात्रा करने वाले पैसे भरने के लिए रहिए। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये नियम तो पहले से ही है। तुम शायद फिर से पुराना नियम बता रहे हो। ट्रेन में लगेज की सीमा कब से है? नया नियम क्या होगा।

दरअसल रेल मंत्री Ashwini Vaishnaw ने लोकसभा में बताया है कि यात्रियों को तय लिमिट से ज्यादा लगेज ले जाने पर एक्स्ट्रा पैसा देना होगा. उन्होंने बताया,

यात्रियों को अपनी श्रेणी के अनुसार अधिकतम सीमा तक निःशुल्क सामान ले जाने की अनुमति है, और वे सामान शुल्क का 1.5 गुना शुल्क अदा करके डिब्बे (कम्पार्टमेंट) में अतिरिक्त सामान भी ले जा सकते हैं।

चार्ज और लिमिट

रेलवे ने हर कोच को सामान की सीमा निर्धारित की है। जैसे 35 से 70 किलो के भारी सामान को ट्रेन के डिब्बे में रख सकते हैं। सेकंड क्लास कार में 35 किलो, स्लीपर में 40 किलो, एसी थ्री टीयर या चेयर कार में 40 किलो और एसी टू टीयर कार में 50 किलो तक सामान ले जा सकते हैं। First Class AC में 70 kg तक फ्री लगेज ले जा सकते हैं।

ये भी पढ़े – हिजाब विवाद में सनसनी: पाकिस्तानी डॉन की धमकी, नीतीश कुमार को ‘अंजाम भुगतने’ की चेतावनी

फ्री लिमिट के ऊपर, सेकंड क्लास में 70 किलो, स्लीपर में 80 किलो, AC to Tier में 100 किलो और First Class में 150 किलो लगेज ले जा सकते हैं। आपको लगेज रेट से 1.5 गुना अधिक देना होगा। इसके साथ लगेज का साइज भी निर्धारित है। आपका बैग या अटैची 100 cm x 60 cm x 25 cm से अधिक नहीं होना चाहिए। बक्सा 3 फीट लंबा और 2 फीट से कम बड़ा नहीं होना चाहिए।

यदि कोई लगेज तय वजन और साइज से बाहर है तो वह पार्सल वैन में जाएगा। एक बात पर अधिक ध्यान दें। व्यापारी सामान को व्यक्तिगत लगेज में नहीं ले जा सकते, भले ही आप अतिरिक्त शुल्क दें। वह सिर्फ पार्सल वैन या ब्रैकवैन (SLR) में जाएगा। इसके बावजूद, ये सभी नियम पहले से ही मौजूद हैं। लेकिन अब लगता है कि वे सख्ती से लागू होंगे।

इस तरह से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे पेज Newsxpress54 को फॉलो साथ ही अपने दोस्तों को share करे।

और खबरें पढ़ें
NewsXpress54 Team
तेज़ और भरोसेमंद खबरें, सबसे पहले।

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

यूपी में एक युवक का मर्डर: 12 सेकेंड में तीन गोलियां मारकर वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया

मैथिली ठाकुर ने BJP का दामन थामा, अलीनगर से बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं

पुणे शनिवार वाडा बहस: महायुति गठबंधन में तनाव, बीजेपी सांसद ने नमाज स्थल को गोबर-गौमूत्र से धोया